स्कूलों की ट्यूशन फीस में मनमानी,याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

 

रायपुर। मनमानी ट्यूशन फीस वसूली को लेकर लगी याचिका हाईकोर्ट में स्वीकृत हो गई है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है. पालक प्रीति उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश को गलत तरीके से परिभाषित कर निजी स्कूलों द्वारा पालकों से मनमानी ट्यूशन फीस वसूली जा रही है।पालकों ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग से की थी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। इसका संज्ञान लेते हुए अब हाई कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगा।