सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए अनुमित देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। साथ ही याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।
कोर्ट उत्तर प्रदेश निवासी सैयद कल्बे द्वारा दाखिल पेटिशन की सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि इसकी इजाजत देने पर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है और एक ख़ास वर्ग के समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। इसीलिए वह जुलूस की इजाजत नहीं दे सकता।