OO अजमेर दरगाह वाद प्रकरण में परिवादी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर दो बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाई है. हालांकि, इस हमले में विष्णु गुप्ता और उनके ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई है.विष्णु गुप्ता अपने ड्राइवर के साथ कार से अजमेर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, उस समय ये घटना घटी. यह वारदात लाडपुरा पुलिया के पास बताई जा रही है.
TTN Desk
परिवादी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के अनुसार शनिवार सुबह बाइक सवार दो युवक उनकी कार का पीछा कर रहे थे. इस दौरान बाइक सवार में से एक ने उनकी कार पर फायर किया. इस बीच ड्राइवर ने कार को दौड़ाया. बाइक सवार अज्ञात बदमाश ने उनकी कार पर दूसरी बार गोली चलाई, जो कार के निचले हिस्से में लगी. इसके बाद बचने के लिए कार को दोगुनी रफ़्तार से चलाया गया. इस बीच बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. वारदात के बाद अजमेर पुलिस को उन्होंने फोन करके घटना की जानकारी दी, जिसपर गेगल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार और सीओ रामचंद्र चौधरी भी मौके के लिए रवाना हो गए. हालांकि, इस हमले में विष्णु गुप्ता और उनके ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई है.
Oकौन है विष्णु गप्ता?
हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सिविल कोर्ट में अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका लगाई थी।
इसे 27 नवंबर 2024 को इस याचिका को सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी। इस मामले में 24 जनवरी तक दो सुनवाई हो चुकी हैं।याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर: हिस्टॉरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई।
मामले में अजमेर सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) को नोटिस भेजा था।
इसके बाद अंजुमन कमेटी, दरगाह दीवान, गुलाम दस्तगीर अजमेर, ए इमरान बैंगलोर और राज जैन होशियारपुर पंजाब ने अपने आप को पक्षकार बनाने की अर्जी लगाई थी।
O एक मार्च है अगली सुनवाई
शिव मंदिर होने के दावे की याचिका खारिज करने की मांग वाली एप्लिकेशन पर शुक्रवार (24 जनवरी) को सुनवाई हुई। याचिका में दरगाह कमेटी ने कहा था कि वादी की ओर से लगाई गई याचिका को खारिज किया जाए।
यह सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर कोर्ट ने विष्णु गुप्ता से जवाब मांगा तो उन्होंने जवाब पेश किया गया। इस जवाब पर दरगाह कमेटी ने समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 मार्च की तारीख दी है।