👉आय से अधिक संपत्ति मामले में ACB साठ दिन की समयावधि में पेश नहीं कर पाई चालान, रायपुर कोर्ट ने दी ज़मानत।
👉आय से अधिक संपत्ति मामले में नियत समयावधि में चार्जशीट दाखिल न होने पर एसीबी/ईओडब्लू स्पेशल कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को ज़मानत दे दी है।
👉विशेष अदालत ने पचास-पचास हज़ार के दो सक्षम ज़मानतदार की शर्त पर ज़मानत दी है।
👉60 दिन और 90 दिन की गफ़लत!
TTN Desk
छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया को जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत के बाद भी सौम्या का जेल से निकलना मुश्किल है क्योंकि उन पर दूसरे केस भी चल रहे हैं। फिलहाल उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत मिली है।
बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरों की ओर से 60 दिनों में कोर्ट में चालान पेश नहीं किया गया। इसी के चलते ACB-EOW स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है। ACB की ही ओर से उन पर कोल लेवी घोटाला पर भी केस दर्ज है।
O 60 दिन में पेश करना होता है चालान
सौम्या के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि 7 जनवरी को जमानत याचिका लगाई गई थी। सौम्या पर जिन धाराओं के तहत केस तर्ज हुआ है उनमें चार साल से दस साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में इस तरह की सजा के लिए 60 दिनों के अंदर चालान पेश करना होता है।
एसीबी की ओर से 60 दिनों में चालान पेश नहीं हुआ था। मंगलवार को 61वां दिन था और जमानत याचिका लगी थी। जमानत आवेदन पर रायपुर के स्पेशल कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने सौम्या को जमानत दी है।
O सुप्रीम कोर्ट में कोल घोटाले का है एक केस
आय से अधिक संपत्ति मामले में सौम्या को जमानत तो मिल गई लेकिन एसीबी-EOW की ओर से ही कोल लेवी का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में सौम्या चौरसिया जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी।