OO इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए वकील अशोक पांडे को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.ये वही वकील है जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने,उनकी नागरिकता को ले कर अलग अलग कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है।
TTN Desk
जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की बेंच ने सुनवाई के बीच यह भी कहा कि क्यों नहीं वकील पांडे को तीन साल के लिए हाई कोर्ट में वकालत करने से रोक दिया जाए? इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी. वकील अशोक पांडे ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जजों को ‘गुंडा’ कह दिया था.
O और क्या कहा कोर्ट ने
सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की बेंच ने एडवोकेट पांडे को कोर्ट की आपराधिक अवमानना का दोषी पाया. दो जजों की इस बेंच ने कहा कि पांडे ने कोर्ट का अनादर किया है. 2003 से 2017 के बीच उनके द्वारा किए गए कदाचार के कई किस्से हैं. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बार-बार किए गए कदाचार से पता चलता है कि पांडे न केवल गुमराह हैं, बल्कि जानबूझकर कोर्ट के अधिकार को कमजोर करते हैं. वह कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं. उनमें न कोई सुधार हुआ है और न ही वह अपनी गलती को स्वीकारते हैं.
O जानिए क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह मामला चार साल पुराना है. 18 अगस्त 2021 को जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ किसी मामले की सुनवाई कर रही थी. पीठ के समक्ष पांडे उस ड्रेस में नहीं थे, जिस ड्रेस में उन्हें वहां होना चाहिए था. वह यूनिफॉर्म के बदले सिविल ड्रेस में थे और उनके शर्ट के बटन भी खुले हुए थे. कोर्ट ने उन्हें यूनिफॉर्म पहनने की सलाह दी.मगर उन्होंने (पांडे) ने इससे इनकार कर दिया और बहस करने लगे और ड्रेस को लेकर सवाल भी उठाने लगे. इतना ही नहीं, उन्होंने अदालती कार्यवाही में भी बाधा डाली. अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. जजों पर गुंडों की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया. कोर्ट ने अपने 10 अप्रैल के आदेश में वकील के पूर्व में किए गए आपत्तिजनक व्यवहार का भी जिक्र किया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वकील अशोक पांडे ने आज तक अपने ऊपर लगे आरोपों का कोई जवाब दाखिल नहीं किया है इसलिए उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है.