राहुल गांधी को राहत : कथित दोहरी नागरिकता से जुड़ी याचिका को हाइकोर्ट ने किया खारिज,सरकार की ओर से दाखिल की गई थी स्टेटस रिपोर्ट

OO प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़ी याचिका को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

TTN Desk

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ता का दावा था कि राहुल गांधी भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत लोकसभा सदस्य बनने के लिए अयोग्य बनाता है.

O कोर्ट ने क्या कहा ?

सोमवार को न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया कि केंद्र सरकार याची की शिकायत के निस्तारण की कोई समय-सीमा नहीं बता सकी है, इसलिए इस याचिका को विचाराधीन रखना अनुचित होगा. कोर्ट ने याची को अन्य वैधानिक उपाय अपनाने की छूट दी है.

याचिका में क्या थे आरोप?

याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में एक कंपनी के दस्तावेजों में स्वयं को ब्रिटिश नागरिक बताया है, जो भारतीय नागरिकता कानूनों का उल्लंघन है. साथ ही, याची ने राहुल गांधी के सांसद पद को अमान्य घोषित करने और उनके खिलाफ बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) व पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी।

O सरकार की प्रतिक्रिया और कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार को 10 दिन में याची की शिकायत पर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था. सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, लेकिन उसमें न कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज था और न उसे उपलब्ध कराने की कोई ठोस समयसीमा बताई गई. कोर्ट ने इसे पर्याप्त न मानते हुए याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.