ये भी गजब है…20 रुपए घूस,34 साल पुराना मामला,आरोपी पूर्व सिपाही के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

पटना। बिहार में 20 रुपए की रिश्वत के मामले में फरार पूर्व सिपाही को कोर्ट में पेश करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है।आरोपी घटना के बाद से फरार है।

बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन पर 1990 में एक महिला से 20 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में एक पूर्व सिपाही के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश हुआ है। सुरेश प्रसाद सिंह नाम के इस सिपाही पर 34 साल पुराना रिश्वत का मामला अब भारी पड़ रहा है। घटना 6 मई 1990 की है, जब बढ़ैया के रहने वाले सिपाही सुरेश प्रसाद सिंह की ड्यूटी सहरसा रेलवे स्टेशन पर थी। सिंह ने महेशखूंट की रहने वाली सीता देवी को स्टेशन पर सब्जी की गठरी ले जाते हुए रोका। आरोप है कि सिंह ने देवी से कुछ फुसफुसाते हुए उनकी साड़ी के पल्लू से पैसे निकालकर देने को कहा। सिंह ने 20 रुपये रिश्वत तो ले ली, लेकिन उनकी यह हरकत रेलवे स्टेशन इंचार्ज की नजरों से बच नहीं पाई, जो उन्हें देख रहे थे। रिश्वत की रकम तुरंत बरामद कर ली गई।

गिरफ्तार कर अदालत में पेश करो

विशेष सतर्कता न्यायाधीश सुदेश श्रीवास्तव ने गुरुवार को पुलिस महानिदेशक (DGP) को सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। मामूली सी रकम होने के बावजूद, यह मामला तीन दशकों से ज़्यादा समय से कानूनी पचड़ों में फंसा हुआ है। सिंह को जमानत तो मिल गई थी, लेकिन वह 1999 से अदालत में पेश नहीं हुए और फरार हैं। 1999 में ही उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। सुरेश प्रसाद सिंह का पता लगाने के सारे प्रयास विफल रहे, यहां तक कि संपत्ति कुर्की का आदेश जारी होने के बाद भी।