कोरबा-कटघोरा। नाबालिग छात्रा को स्कूल से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अमन प्रकाश कुर्रे को विशेष न्यायालय एफटीएसी (पाक्सो) कटघोरा ने 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 3000-रूपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।
जानकारी के मुताबिक थाना बांकीमोगरा क्षेत्र अंतर्गत नागिनभाठा सुमेधा निवासी अमन प्रकाश कुर्रे के द्वारा अपने ही क्षेत्र की नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। नाबालिक लड़की के स्कूल से उसके परिजनों को फोन कर बताया गया कि आपकी लड़की बिना बताये स्कूल से चली गई है। जब लड़की घर नहीं पहुंची तब उसके परिजनों ने थाना बांकीमोगरा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी अमनप्रकाश कुर्रे के विरूद्ध धारा 363,366,376 (2) (एन) भा०द० वि० एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 06 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को न्यायालय में पेश किया था। मामले की सुनवाई एफ.टी.एस.सी (पाक्सो) श्रीमती श्रद्धा शुक्ला शर्मा के विशेष न्यायालय में चल रही थी जहां आरोपी के विरूद्ध दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे दिनांक 28 नवम्बर 2024 को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रूपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर 5 माह का अतिरिक्त सजा भुगताने का आदेश दिया गया है। मामले में छ.ग. शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) कटघोरा शोधन राम देवांगन ने की है।