गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर उठाए सवाल

गांधीनगर। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल की तुलना कालकोठरी से कर के गुजरात सरकार को फटकार लगाने के बाद अब हाई कोर्ट ऑफ़ गुजरात ने सरकार की नियत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि गुजरात में किसी भी प्राइवेट लैब को कोरोना टेस्टिंग की इजाजत नहीं दी गई है। इसी फैसले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सवाल उठाए कि क्या यह निर्णय इसीलिए लिया गया है ताकि  कोरोना मरीजों की संख्या को  मैनिपुलेट किया जा सके?

देखिये प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया का ये ट्वीट :