बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है। अब वे 9 सितंबर तक जेल में बंद रहेंगे। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये उनकी पेशी हुई। लगभग एक घंटे तक चली बहस के बाद पुलिस ने जांच पूरी नहीं का हवाला देते हुए उनकी रिमांड बढ़ाने के लिए कहा। जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए, उनकी रिमांड 7 दिन के लिए बढ़ा दी है।
सुनवाई पूरी होने के बाद विधायक देवेंद्र यादव के वकील अनादी शंकर मिश्रा ने कहा कि, पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं है और पुलिस जानबूझकर देरी कर रही है। इसलिए हमनें जल्द से जल्द देवेंद्र यादव का चालान पेश करने की बात कही है. इसके पहले कोर्ट में जाते समय उन्होंने कहा था कि, पुलिस के चालान पेश करने का इंतजार है। हम आज भी जमानत के लिए आवेदन नहीं लगाएंगे। पूरी स्थिति कोर्ट खुलने के बाद ही पता चलेगा कि, पुलिस आज चालान पेश कर रही है या नहीं।
इसे भी पढ़ें… शमशान घाट से खोपड़ी चोरी : तीन दिन पहले जलाई थी लाश, अस्थि लेने पहुंचे तो मिला सर गायब
17 अगस्त से न्यायिक रिमांड पर देवेंद्र यादव
उल्लेखनीय है कि, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त से न्यायायिक हिरासत में हैं। उन पर 10 जून को हुए बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी के मामले में शामिल होने का आरोप है। वहीं उनकी दो बार न्यायिक रिमांड की अवधि कोर्ट ने बढ़ा दी थी।
18 से ज्यादा धाराओं के तहत अपराध दर्ज
आज तीसरी बार फिर से देवेंद्र यादव की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव पर 18 से ज्यादा गंभीर धाराओं में भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जिसमें हिंसा भड़काने, साजिश रचने और जान से मारने के गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों में लगी धाराओं के मुताबिक 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है