बेंगलुरु: विंग कमांडर के साथ मारपीट मामले में नया मोड़, IAF अधिकारी पर ही मुकदमा दर्ज
OO कर्नाटक के बेंगलुरु में सड़क पर हुई मारपीट मामले में नया मोड़ आया है।पहले एक वीडियो जारी कर भारतीय वायुसेना (IAF) के विंग कमांडर शिलादित्य बोस ने स्थानीय कन्नड़ युवक द्वारा एकतरफा मारपीट का दावा किया था, लेकिन अब सामने आई CCTV फुटेज में विंग कमांडर मारपीट की शुरुआत करते दिख रहे हैं।वे उसे बुरी तरह से पीट रहे है और उनकी पत्नी उसे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही है।
TTN Desk
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बोस के दावे झूठे बताए जा रहे हैं। पुलिस ने विंग कमांडर के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
O सीसीटीवी फुटेज से बोस दंपति का असली चेहरा सामने,खुद शुरू की मारपीट
सड़क पर हुई मारपीट के 4 अलग-अलग एंगल से CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें विंग कमांडर बोस और उनकी पत्नी मधुमिता युवक से झगड़ते दिख रहे हैं।
वीडियो में दिख रहा है कि भारतीय वायु सेना अधिकारी बोस युवक को सड़क पर बुरी तरह लात और हाथों से पीट रहे हैं और उसकी गर्दन दबा रहे हैं, जबकि युवक बचने की कोशिश कर रहा है।
बताया जा रहा है कि मारपीट की शुरूआत विंग कमांडर ने की थी।
O पहले विंग कमांडर ने किया था वीडियो में ये दावा
विंग कमांडर बोस ने घायल अवस्था में एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें अपने ऊपर एक स्थानीय कन्नड़ युवक द्वारा हमले का आरोप लगाया गया था।
बोस ने वीडियो में बताया कि वह और उनकी पत्नी DRDO कॉलोनी से एयरपोर्ट के लिए निकले थे, तभी एक बाइक सवार युवक ने उनका पीछा किया और गाड़ी के सामने बाइक लगा दी।उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह कार से नीचे उतरे, तो युवक ने बुरी तरह हमला किया।
O ये क्षेत्र भाषा विवाद नहीं रोड रेज का मामला है : पुलिस
बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त डी देवराज का कहना है कि यह पूरी तरह रोड रेज का मामला है, क्षेत्र और भाषा के विवाद से इसका लेना-देना नहीं है।
उन्होंने कहा कि विवाद तब शुरू हुआ, जब विकास नाम का बाइक सवार युवक की कार चला रहीं मधुमिता से कुछ बहस हुई और मधुमिता ने कोई टिप्पणी की।विकास ने महिला की आपत्ति को लेकर IAF अधिकारी बोस से बात की तो दोनों की तीखी नोंखझोंक हाथापाई में बदल गई।
O विंग कमांडर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज
पुलिस ने बाइक सवार युवक विकास की शिकायत के आधार पर विंग कमांडर बोस के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 304 (छीनना), 324 (शरारत) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत FIR दर्ज की गई है।
युवक का आरोप है कि पहले मारपीट विंग कमांडर ने शुरू की। उसने उनसे बचने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, जिसके बाद उन्हें बुरी तरह पीटा गया।उनकी पत्नी सारी घटना अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी।