15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाघर, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम इस खबर में

50 फीसदी सीटें ही बुक होंगी, मास्क पहनना और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखना अनिवार्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले सात महीनों से बंद देश के सिनेमा घर 15 अक्तूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके लिए मंगलवार को सरकार ने बकायदा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की घोषणा की। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 15 अक्तूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों का संचालन किया जा सकेगा। हालांकि यहां सामाजिक दूरी का पूरा-पूरा ख्याल रखना होगा। इस बात की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी।

अपने आवास पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ 15 अक्तूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति होगी। साथ ही मास्क पहनना और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा, सिनेमा घर पिछले सात महीनों से बंद हैं। वे अब 15 अक्तूबर से खुलेंगे। लोगों की सुरक्षा के लिए हमने एसओपी तैयार की है।

0 इस तरह से मिलेगा प्रवेश

कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा।

थर्मल स्क्रीनिंग होगी।

मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

एंट्री-एग्जिट प्वाइंट और कॉमन एरिया में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। यह अरेंजमेंट टच फ्री मोड में करने की कोशिश करें।

एसिम्प्टोमैटिक लोगों को ही एंट्री देनी होगी।

जो लोग कोरोना दिशानिर्देशों को न मानें, उनसे सख्ती से पेश आएं।

0 इस तरह की जाएगी बैठने की व्यवस्था

सिनेमा हॉल में 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता नहीं रखी जाएगी।

एक सीट छोड़कर ही बुकिंग हो सकेगी।

बाकी सीटों पर नॉट टू बी ऑक्यूपाइड लिखना होगा। ऐसी सीटों पर या तो टेप लगाना होगा या फिर मार्कर लगाने होंगे।

एक के पीछे एक व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा।

खाली सीटों के पीछे वाली सीट बुक होगी।