OO राहुल गांधी की नागरिकता विवाद को लेकर हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने याचिका पर केंद्र सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
TTN Desk
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्र सरकार से अपना रुख साफ करने को कहा. ये मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है. राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर फैसला लेने के लिए याचिका दायर की गई थी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और जज तुषार राव गेडेला की बेंच ने मौखिक रूप से ये अपनी बात कही.
इस मामले में हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए प्रॉक्सी वकील को सरकार से निर्देश प्राप्त करने को कहा. इस मामले ने कोर्ट ने ये साफ कहा है कि वो इस मामले में सरकार के वकील की सहायता लेने के बाद ही कोई भी आदेश पारित करेंगे.
O नए वकील की नियुक्ति के लिए मांगा समय
कोर्ट ने बताया कि वो शुरुआत में याचिका पर नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन अब इस मामले में सरकार की तरफ से नए वकील की नियुक्ति में समय की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि अदालत को केंद्र के प्रॉक्सी वकील ने बताया कि मामले में पहले सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है इसलिए उन्होंने मामले में नए वकील को नियुक्त करने के लिए कुछ समय मांगा है.
O कब हैअगली सुनवाई?
याचिका के मुताबिक, 6 अगस्त, 2019 को सुब्रमण्यम स्वामी ने मंत्रालय को एक पत्र लिखा था जिसमें, कहा गया था कि वह (गांधी) ब्रिटिश नागरिक हैं और वहां का पासपोर्ट रखने के हकदार हैं. सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि उन्होंने अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पूछताछ के लिए मंत्रालय को कई अभ्यावेदन भेजे हैं. इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई की गई है और न ही उन्हें इसके बारे में हमें किसी भी तरह की सूचना मिली है. इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 को की जाएगी.
O 2019 में गृह मंत्रालय को लिखा था पत्र
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में कहा गया है कि अगस्त, 2019 में उन्होंने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था, जिसमें राहुल गांधी की ओर से ब्रिटिश सरकार के सामने स्वैच्छिक खुलासा किया गया था कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं और ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के हकदार हैं. स्वामी ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ने भारत का नागरिक होने के नाते भारतीय नागरिकता अधिनियम के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है.
O क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 9?
सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि अगर ये खुलासा सही है तो फिर राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएंगे क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा. अगर उसने अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की है. उन्होंने अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पूछताछ के लिए भी मंत्रालय को कई अभ्यावेदन भेजे हैं, लेकिन उसपर न तो कोई एक्शन किया गया और न ही उन्हें सूचना दी गई है.