OO मप्र हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान और सबीहा सुल्तान को शत्रु संपत्ति के संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष अभ्यावेदन (रीप्रेंजेंटेशन) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि 30 दिन में अभ्यावेदन पेश होता है तो उसका गुण-दोष के आधार पर निराकरण करें।
TTN Desk
भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान बहादुर की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत पर नियंत्रण करने के सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका साल 2015 में दायर की गयी थी. नवाब की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति इसलिए घोषित किया था, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी राजकुमारी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थीं. वह नवाब के जीवित रहते पाकिस्तान चली गई थीं. नवाब की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी बेटी मेहर ताज साजिदा सुल्तान बेगम को भोपाल के सिंहासन उत्तराधिकार अधिनियम, 1947 के अनुसार संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था. याचिकाकर्ता उनके वारिस हैं.
O लगाई गई थी 2015 के आदेश पर रोक
याचिका की सुनवाई करते हुए फरवरी 2015 में आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने एकलपीठ को बताया कि 2017 में एनिमी प्रापर्टी एक्ट-1968 में कुछ संशोधन किया गया है. इसके तहत एनिमी प्रापर्टी से जुड़े मामलों में प्रभावित पक्ष अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन दे सकता है. याचिकाकर्ताओं के पास उचित फोरम में जाने का विकल्प मौजूद है. एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए ये आदेश जारी किए. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश पंचौली ने पैरवी की.
O अनेक जमीनों पर हो चुका है कब्जा
इधर जानकारों का कहना है कि नवाब काल की जमीनों पर कई जगह कब्जे हो चुके हैं। इन कब्जों को लेकर अलग-अलग कोर्ट में केस भी चल रहे हैं।
O बेच दी गई थी अनेक प्रॉपर्टी,अब खरीदार परेशान
भोपाल के नवाब और साजिदा सुल्तान के द्वारा उनकी संपत्ति कई लोगों को बेची गई थी। उन लोगों द्वारा वह दूसरे लोगों को बेची गईं, जिसके कारण आज नवाब की संपत्ति का मालिकाना हक कई बार बदल चुका है।
अभी जिनका उन पर मालिकाना हक है वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। अगर हालिया विधेयक के बाद उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति मानकर अधिकार में लिया जाता है तो भोपाल में बड़ी आबादी के प्रभावित होने की संभावना है जो नवाब से खरीदी संपत्ति पर दशकों से रह रही है या कब्जे किए हुए हैं। इसमें कई आवासीय परिसर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल और नगर निगम की जमीन शामिल है।
O नवाब की कहां कितनी संपत्ति
जानकारी के अनुसार नवाब की संपत्ति बेहटा में 247 एकड़, नयापुरा में 16 एकड़, हलालपुरा 79 एकड़, लाऊखेड़ी 123 एकड़, निशातपुरा 109 एकड़, कोटरा सुल्तानाबाद 81 एकड़, धरमपुरी 265 एकड़, निशातपुरा में 109 एकड़, शाहपुरा 621 एकड़, बोरबन 102 एकड़, लाऊखेड़ी में 123 एकड़ जमीन है। इसके अलावा रायसेन चिकलोद और सीहोर में भी सैकड़ों एकड़ नवाब परिवार की संपत्ति बताई गई है
O 47 साल बाद घोषित की शत्रु संपत्ति
साजिदा सुल्तान मंसूर अली खान पटौदी की मां, शर्मिला टैगोर की सास और सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान की दादी थीं। 1968 में सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति अधिनियम लाया गया था। इसके 47 साल बाद नवाब की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया था। इसके बाद संपत्ति को लेकर बवाल खड़ा हुआ था।