दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, नही रुकेगा सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का काम

एजेंसी। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनयाचिका पर सुनवाई करते हुए कहा की कहा की सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट एसेंशियल सर्विसेज के दायरे में आता है और इसे नही रोका जाएगा। याचिकाकर्ता ने कहा था की दिल्ली में सारे कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगी है तो इसे क्यों नही बंद किया गया है यह 500 से अधिक मजदूर कार्यरत है जिससे covid फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन इस सुनवाई के पहले ही दिल्ली सरकार ने राज्य से कंस्ट्रक्शन वर्क पर लगी रोक को हटा लिया है और दिल्ली पूरी तरह अनलॉक होने के पथ पर अग्रसर है। Covid के केसेज भी राज्य में कम हो रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा की कार्य नही रुकेगा।

गौरतलब है की पीछले दिनों गुजरात के समाचार पत्र की हेडलाइन में आने के बाद विभिन्न सोशल मीडिया एप्स पर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का जबरदस्त विरोध हो रहा था की जब देश में corona की दूसरी लहर से तबाही मची हुई है तब 20 हजार करोड़ रु का सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट क्यों जारी रखा गया है। इसके बाद ही इसे रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

दिलचस्प बात यह है की प्रधानमंत्री मोदी के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का विरोध इसलिए हो रहा था की जब देश बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है तब इस प्रकार से 20 हजार करोड़ रु नए प्रधानमंत्री आवास और लोकसभा भवन पर खर्च करना कितना जायज है लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसमे केवल दिल्ली के लॉकडाउन के नियमो को ही मुख्य आधार बनाया गया है।