नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। इसके लिए सरकार ने कानून की धारा Section 69A of the Information Technology Act, 2000 का इस्तेमाल किया है। जिसके तहत सरकार को अधिकार होता है कि वह किसी भी वेबसाइट या एप पर रोक लगा सकती हैं जिससे भारत की एकता व अखंडता को किसी भी प्रकार का खतरा हो।
बैन किए गए सभी ऐप्स के मुख्य सरवर चाइना में मौजूद हैं। और ऑफिशियल के अनुसार उन्हें यह सूचना मिली थी कि यह सारे ऐप्स भारत के सूचना और डाटा का संग्रहण कर चाइनीस सरवर में भेज रहे हैं जिसका भविष्य में गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।
कैसे लागू होंगे बैन :
सरकार के द्वारा आने वाले कुछ घंटों या दिनों में सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आदेश जारी किया जाएगा की इन एप्स पर रोक लगाएं। जिसके बाद इन एप्स को यूज करने पर कुछ इस प्रकार के वेब पेज दिखेंगे।
इसे सबसे ज्यादा नुकसान टिक टॉक जैसे लाइव फीड वाली एप्स को पड़ेगा जीने इस्तेमाल करने के लिए लगातार इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर शेयर इट और कैमस्कैनर जैसे एप्स जो आपके मोबाइल पर पहले से ही मौजूद है को बिना रोक-टोक के आगे भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। हो सकता हैं कि इस आदेश के बाद गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के एप स्टोर से इन एप्स को हटा दिया जाए।