कोलकाता। आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या को लेकर अभी जांच चल रही है. सियालदह कोर्ट ने इस मामले में CBI को फटकार लगाई है. कोर्ट ने CBI को तल्ख लहजे में कहा कि अगर ऐसा ही है तो क्या हम आरोपी को जमानत दे दें. दरअसल, कोर्ट की इस टिप्पणी की सबसे बड़ी वजह रही कोर्ट रूम में CBI के जांच अधिकारी और वकील की गैर-मौजूदगी. कोर्ट में जैसे ही आरोपी संजय रॉय की जमानत को लेकर सुनवाई हुई तो कोर्ट रूम में CBI के वकील और जांच अधिकारी करीब 40 मिनट की देरी से पहुंचे. देरी से आने पर कोर्ट ने दोनों को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका ये रवैया कहीं से भी सही नहीं है. अगर आप इस मामले को गंभीरता से नहीं ले सकते और आपका रवैया ऐसे ही सुस्त बना रहेगा तो क्या हम आरोपी को जमानत दे दें.